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पर्यटकों ने यहां जाने की गलती की तो होगी 8 दिन की जेल , 5 हजार जुर्माना
Himachal Tourist Advisory: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला लाहुल -स्पीति में बर्फ देखने के लिए इन दिनों पर्यटकों (Tourist) का जमावड़ा लगा हुआ है। ये पर्यटक नियमों के ताक पर रख कर चंद्रभागा नदी (Chandrabhaga river)और आसपास नालों में उतर रहे हैं। ऐसे बिगड़ैल पर्यटकों के लिए लाहुल स्पीति पुलिस (Lahaul Spiti Police)ने एडवायजरी जारी की है। लाहुल-स्पीति पुलिस ने पर्यटकों को कोकसर से तांदी संगम तक चंद्रभागा नदी के पास ना जाने की सलाह दी है। चंद्रभागा नदी और आसपास नालों में जाने वाले पर्यटकों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आज भी काफी संख्या में पर्यटक (Tourist) नदी में उतरे थे, जिन्हें पुलिस ने मौके पर जाकर हटाया। बाकायदा लाउड स्पीकर के माध्यम से भी पर्यटकों को नदी में ना जाने की हिदायत दी जा रही है।
![lahul spiti police](https://himachalabhiabhi.com/wp-content/uploads/2025/01/475266608_998663072310294_5799051517430880470_n.jpg)
पर्यटकों का वीडियो हुआ था वायरल
गत दिनों चंद्रभागा नदी के पास कुछ पर्यटकों का वीडियो वायरल (Tourists’ video goes viral) हुआ था, जिसमें बाकायदा देखा जा रहा था कि कुछ पर्यटक सेल्फी लेने के लिए नदी में उतर गए और साथ ही किनारों पर हुक्का भी गुड़गुड़ाते हुए नजर आए थे। जिसके बाद एसपी मयंक चौधरी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि इस जिले में बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य/देश/दुनिया के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं और यह देखा गया है कि पर्यटक नदी के किनारे तस्वीरें/सेल्फी/वीडियो लेने के लिए कोकसर से तांदी संगम तक विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं, जो कि जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। एसपी ने एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के तहत कोकसर से तांदी तक नदी किनारे जाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसे 8 दिनों तक की कैद या न्यूनतम 1,000 रुपये के जुर्माने, जो 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा, जैसा कि एचपी पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रदान किया गया है।
राहुल कुमार