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‘दोषियों के वकील ने मुझे चुनौती दी कि उन्हें अनंतकाल तक फांसी नहीं होगी’
Last Updated on January 31, 2020 by
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले (Nirbhaya gang rape and murder case) के चारों दोषियों को शनिवार (1 फरवरी) सुबह फांसी नहीं दी जाएगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों के डेथ वॉरंट (Death Warrant) को रद्द करते हुए अगले आदेश तक फांसी को टाल दिया है। गौरतलब है कि दोषियों के वकील का कहना था कि सभी कानूनी रास्ते अभी खत्म नहीं हुए हैं। इस बीच निर्भया की मां आशा देवी (Nirbhaya’s mother Asha Devi) ने दोषियों के वकील पर एक बड़ा आरोप लगाया है।
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आशा देवी ने कहा है, ‘दोषियों के वकील (Counsel for convicts) एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा है कि दोषियों को अनंतकाल तक फांसी नहीं दी जाएगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी और सरकार को दोषियों को फांसी देनी ही पड़ेगी।’ निर्भया की मां ने इससे पहले कहा था कि उन्हें 1 फरवरी का इंतजार है, जब चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि निर्भया की मां आशा देवी पिछले 7 सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं।
वहीं कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी टालने के लिए नियम 836 का हवाला दिया, जो कहता है कि अगर दया याचिका लंबित है तो दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती। ये फैसला एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने सुनाया। ये दूसरी बार है जब दोषियों की फांसी टाली गई है। इससे पहले गुनहगारों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी देने की तारीख तय हुई थी।