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इंश्योरेंस कंपनी कर रही परेशान, यहां करें शिकायत, जल्दी से होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) खरीदी है और उसको लेकर कुछ परेशानी चल रही है तो आप संबंधित बीमा कंपनी (Insurance Company) से संपर्क करेंगे। अगर बीमा कंपनी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप सीधे इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि अगर आप कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो कंपनी की ब्रांच या अपने संपर्क वाले दूसरे ऑफिस में ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर (Grievance Redressal Officer) से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे यहां शिकायत करते समय में लिखित शिकायत पेपर के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट (Document) जरूर होने चाहिए। शिकायत करने पर तारीख के साथ रिकॉर्ड के लिए रिसीविंग भी लें। इंश्योरेंस कंपनी 15 दिनों के अंदर मामले का निपटारा करेगी। अगर 15 कार्य दिवसों के भीतर कंपनी से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो आप आईआरडीएआई से संपर्क कर सकते हैं।
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ऐसे कर सकते हैं आईआरडीएआई में शिकायत
आईआरडीएआई की कंज्यूमर वेबसाइट (Consumer Website) पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ऐसे में आईआरडीएआई के उपभोक्ता मामलों के विभाग में ग्रीविएंस रिड्रेसल सेल (शिकायत निवारण कक्ष) से संपर्क करें। इसके लिए टॉल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करें, या [email protected] पर एक ई-मेल भेजें।
आईआरडीएआई को अपनी शिकायत का लेटर या फैक्स भेजें
शिकायत फॉर्म रेगुलेटर की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक https://www.policyholder.gov.in/uploads/CEDocuments/complaintform.pdf से डाउनलोड कर निकालें। इस फॉर्म को अच्छी तरह से भरें और इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट को अटैच कर डाक से या कोरियर के जरिए निम्न पते पर इसे भेज दें
महाप्रबंधक,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई),
उपभोक्ता मामले विभाग- शिकायत निवारण कक्ष,
सर्वे नंबर- 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
गच्चिबावली, हैदराबाद- 500032
क्या है प्रोसेस
आईआरडीएआई के पास रजिस्टर्ड शिकायतों को बीमा कंपनी को निर्धारित समय के भीतर पॉलिसीधारक को समाधान देना होगा। इसके साथ ही अगर आप बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायत (Complaint) को आगे बीमा लोकपाल के पास भेजा जा सकता है, अगर वो लोकपाल के दायरे में आती है।