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Mosque Dispute: संजौली मस्जिद की 3 मंजिल तोड़ने के आदेश, लोकल रेजिडेंट की अर्जी खारिज
Himachal Mosque Dispute: शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद मामले ( Sanjauli Mosque Dispute Case) में एमसी कोर्ट (MC Court) ने मस्जिद की अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिल को गिराने के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश किया कि मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर मस्जिद का अवैध हिस्सा (Illegal part) गिराना होगा। इसके बाद बचे हुए दो फ्लोर की वैधता जांचने की प्रक्रिया भी शुरू होगी , जिसके संबंध में 21 दिसंबर को सुनवाई तय की गई है।
वहीं कमिश्नर कोर्ट ने लोकल रेजिडेंट(local resident)को पार्टी बनाने की एप्लिकेशन ख़ारिज कर दी। एमसी कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुस्लिम पक्ष दो महीने के अंदर मस्जिद की अवैध तीन मंजिलों को खुद तोड़ेगा।इस मामले में संजौली की मस्जिद कमेटी ने बीते 12 सितंबर को खुद ही एक एप्लिकेशन नगर निगम आयुक्त को दी थी, जिसमें टॉप की 3 मंजिलों को गिराने का प्रस्ताव रखा था। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए।