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मोटर व्हीकल एक्ट : कौन सा यातायात नियम तोड़ने पर हिमाचल में कितना लगेगा Fine, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को मंजूरी (Approval) दे दी गई है। इसके बाद हम यातायात नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माने में दस फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से जुर्माने की दरें तय नहीं की गई हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) में आखिर यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माने (Traffic Rules Fines) का क्या प्रवाधान है। हिमाचल में भी जल्द जुर्माने की नई दरें (New Fines Notified) अधिसूचित कर दी जाएंगी। ऐसे में यदि आप भी कोई वाहन चलाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के जुर्माने पर नजर दौड़ा लें।
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क्या हैं जुर्माने को लेकर प्रावधान
आपने रैश ड्राइविंग (Rash Driving Penalty) (खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना) की तो अब आप पर 5000 रुपए जुर्माना (Fine) लगेगा। इससे पहले रैश ड्राइविंग पर 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले सिर्फ 2000 रुपए जुर्माना ही लगाया जाता था। इसके अलावा आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होगा वो अलग। इसके अलावा यदि आपकी गाड़ी में तय संख्या से ज्यादा यात्री बैठे हैं तो ओवरलोडिंग पर प्रति अतिरिक्त व्यक्ति 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यही नहीं, आपने किसी एंबुलेंस या आपातकालीन गाड़ी को भी साइड नहीं दी तो 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
दोपहिया वाहन चालक भी सावधान
दोपहिया वाहनों में भी ओवरलोडिंग (Overloading Penalty) पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। इसके अलावा तीन माह के लिए आपका लाइसेंस भी सस्पेंड (License Suspend) कर दिया जाएगा। इससे पहले मात्र 100 रुपए जुर्माना ही लगाया जाता था। इसके अलावा आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। इस पर भी पहले 1000 रुपए जुर्माना ही वसूला जाता था। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना भी आपको काफी महंगा पड़ेगा। अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। इससे पहले 1000 रुपए वसूला जाता था। साथ ही बिना हेलमेट बाइक चलाने पर भी एक हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। अभी बिना हेल्मेट बाइक चलाने पर 100 रुपए ही था। इसके अलावा ओवरलोडिंग पर भी 20 हजार रुपए और 2000 प्रति टन जुर्माना अलग से लगेगा। पहले ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए जुर्माना और 1000 रुपए प्रति टन जुर्माना लगता था।
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी खैर नहीं
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। अभी तक बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर सिर्फ 500 रुपए जुर्माना ही लगता था। बिना पात्रता गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। पहले 500 रुपए ही जुर्माना लगता था। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है । पहले बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाता था। यही नहीं, गलत साइड गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना लग सकता। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने अभी तक जुर्माने की दरें अधिसूचित नहीं की है। अभी तक केंद्र की ओर से जो जुर्माने प्रावधान किए गए हैं हम आपको वही बता रहे हैं। हालांकि सरकार के अधिकारियों का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो न्यूनतम जुर्माने के प्रावधान हैं उन्हीं को ही लागू किया जाएगा।