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नई गाइडलाइन जारी: अपने घर जा सकेंगे Lockdown में फंसे मजदूर और छात्र
नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रसार पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन (Lockdown) पर रखा गया है। जिसके चलते अपने घर से दूर अन्य राज्यों में फंसे हुए छात्रों और मजदूरों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सब के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों आदि की आवाजाही की अनुमति देते हुए बुधवार को एक आदेश जारी किया।
GoI issues order to State/UTs to facilitate Inter-State mvmt of stranded people inc. #MigrantLabourers, in the country.
All persons to be medically screened at source & destination; & kept in home/institutional quarantine on arrival, as per @MoHFW_INDIA guidelines.#COVID19 pic.twitter.com/4zfztwB2NA— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 29, 2020
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने यहां फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने और दूसरी जगहों से अपने-अपने नागरिकों को लाने के लिए स्टैंडर्ड प्रॉटोकॉल तैयार करें। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। वहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी।
वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए क्वारनटीन किया जाएगा। साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस ऐसे वक्त पर आई है जब दूसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने जा रही है लेकिन देश के कई हिस्सों से अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं।