-
Advertisement
17 से 25 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे भरे जा सकते हैं नामांकन पत्र
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (Assembly Elections ) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं कुल मतदाता 55,07261 हैं। इनमें से 27,80,208 पुरुष मतदाता हैं और 27,27,016 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा और 37 तृतीय लिंग वोटर शामिल हैं। वहीं 67,532 सर्विस वोटर हैं। इनमें से 65, 993 पुरुष वोटर हैं और 1,539 महिला वोटर हैं। 18 से 19 साल के वोटर जो पहली बार मतदान करेंगे, उनकी संख्या 1,86,681 है। 80 से 99 साल के कुल वोटर 1,20, 894 है जबकि सौ साल से अधिक वोटरों की संख्या 1,184 है।
यह भी पढ़ें:कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने सबसे पहले डाला वोट
इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कैंडिडेट (Candidates) 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक अपना नामांकन भर सकते हैं। वहीं इसके बाद 27 अक्टूबर (27 October) को सुबह 11 बजे इन नामांकनों की छंटनी की जाएगी। वहीं 23 और 24 अक्टूबर को अवकाश आ रहा है। इस कारण नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में कहा है कि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर दोपहर तीन बजे से पहले होगी। इसी प्रकार 12 नवंबर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक चुनाव होगा। मतगणना आठ दिसंबर को होगी और इसके बाद चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया दस दिसंबर को पूरी होगी। वहीं लोगों की सुविधा के लिए राज्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में टोल फ्री नंबर 18000-332-1950 रहेगा। इसके लिए जिला के बाहर से संबंधित क्षेत्र का एसटीडी कोड (STD Code) पहले लगाना जरूरी होगा। वहीं जिलों 24 घंटे और उपमंडल स्तर पर 12 घंटे कंट्रोल रूम काम करेंगे। इलेक्शन के लिए करीब 13,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) दूध का इस्तेमाल किया जाएगा।
आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन विभाग सख्त
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां कहा कि चुनाव विभाग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सख्त पग उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनावों की घोषणा होने के 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग के दृष्टिगत गत रविवार तक प्रदेश के सभी ज़िलों से 30369 होर्डिंगए पोस्टरए बैनर और झंडों तथा दीवार पर बनाए गए विज्ञापनों को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को उनकी आधिकारिक वेबसाइट से जन प्रतिनिधियों अथवा राजनेताओं के चित्रों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों, बोर्डों तथा निगमों की 126 वेबसाइटों को भी चैक किया गया है तथा उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group