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HPBose:संबद्धता के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन करें निजी स्कूल
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड( HPBose) के अध्यक्ष डॉ सुरेश कुमार सोनी बताया कि सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9th से +2 की नवीनीकरण संबद्धता (Renewal Affiliation)/कक्षा स्तरोन्नत (Up-gradation) एवं नई संबद्धता (fresh Affiliation) प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों को Online आवेदन करने की तिथि 15 अक्तूबर, 2021 से 25th अक्तूबर, 2021 तथा संबद्धता आवेदन फार्म को पूरा भरकर Hard Copy, संबद्धता हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित Off-line कार्यालय में जमा करवाने की तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। संबद्धता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों द्वारा Online Payment Gateway के माध्यम से जमा करवाया जाना है। संबद्धता से संबंधित समस्त जानकारी विवरण पुस्तिका (Prospectus) में बोर्ड की बेवसाइट www.hpbose.org पर उपलब्ध है।
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डॉ सुरेश कुमार सोनी बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9th-12th तक की संबद्धता प्रदान की जाती है। अतः बोर्ड कार्यालय द्वारा केवल कक्षा 9th से 12th तक की संबद्धता के लिए भेजे जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थानों को सत्र 2022-23 की संबद्धता हेतु Online आवेदन करना आवश्यक है। संबद्धता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र केवल बोर्ड वेबसाईट पर पर ही उपलब्ध है। इच्छुक संस्थान इसे स्वयं पहली क्तूबर, 2021 से download करके, इसमें मॉगी गई समस्त जानकारी भरकर बोर्ड कार्यालय को Online करने के पश्चात भेज सकते हैं। संबद्धता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और उसकी भरपाई का वह स्वंय उत्तरदायी होगा।
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अतः निजी शिक्षण संस्थान संबद्धता बारे आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु Affiliation Rules and Regulations(Prospectus) का गहन अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि कौन-कौन से दस्तावेजों को संबद्धता आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है उस बारे सही जानकारी मिल सके। सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ नवीनतम Fire Safety Certificate from Chief Fire Officer Shimla, Building Safety Certificate from Executive Engineer PWD Concerned एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी संलग्न करना आवश्यक है।
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