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12वीं पास भी शुरू कर सकते हैं मेडिकल व्यवसाय, डिग्री और लाइसेंस की नहीं होगी जरूरत
कोरोना महामारी के दौर ने मेडिकल स्टोर्स की असली अहमियत लोगों को समझा दी है। कोरोना काल के बाद मेडिकल व्यवसाय में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन बी फार्मा की डिग्री ना होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे। हालांकि, मेडिकल व्यवसाय करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब 12वीं पास व्यक्ति भी मेडिकल व्यवसाय कर सकता है।
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बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स एक्ट के मेडिकल डिवाइस के नियमों में बदलाव किया गया है। इन नियमों के तहत अब 12वीं पास कोई भी व्यक्ति मेडिकल व्यवसाय के क्षेत्र में डिवाइस की खरीद और बिक्री कर सकता है, लेकिन यह व्यवसाय करने के लिए उसके पास एक साल का अनुभव होना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले उन्हें फार्मासिस्ट की डिग्री लेनी होती थी, जिसकी अब जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा अब लाइसेंस बनवाने की भी जरूरत नहीं होगी। अब 12वीं पास व्यक्ति बिना लाइसेंस के भी मेडिकल व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। चिकित्सा उपकरण 2017 के नियम में संशोधन के साथ खरीद और बिक्री के लिए बिना लाइसेंस की अनुमति दे दी है। अब उन्हें सिर्फ मेडिकल डिवाइस की बिक्री के लिए पंजीकरण करवाना होगा।
इस संशोधन से होगा ये असर
कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरण व्यापार में विनियमन का अभाव दिखाई देने से इलाज में समस्या आई थी। जिस कारण से बाजार में कई फेक चीजों को अधिक दामों में बेचा गया था। इस नियम में बदलाव होने के कारण मेडिकल का व्यापार आसानी से किया जा सकेगा और बाजार में इन चीजों की कमी महसूस नहीं होगी।
ऐसे कर सकेंगे व्यवसाय
बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति ये व्यवसाय करना चाहता है तो उसको अपने राज्य के रेगुलेटर के पास पंजीकरण करवाना होगा। इस पंजीकरण के बाद वह डॉग्नोस्टिक्स, ऑक्सीमीटर, इंफ्रा-रेड थर्मामीटर और पीपीई जैसी चीजों को सेल कर सकेगा।