-
Advertisement
मिस्त्री को फिर चेयरमैन बनाने के NCLAT के फैसले के खिलाफ SC गई टाटा संस
Last Updated on January 2, 2020 by
नई दिल्ली। टाटा संस (TATA Sons) ने एग्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की बहाली के नैशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) (NCLAT) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रिब्यूनल ने दिसंबर के फैसले में साइरस को 2016 में पद से हटाना गैर-कानूनी बताया था। दरअसल, 2012 में रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद मिस्त्री ने चेयरमैन पद संभाला था। इस संबंध में फैसला सुनाते हुए एनसीएलएटी ने साइरस मिस्री को ग्रुप की तीन कंपनियों में डायरेक्टर बनाने का आदेश भी दिया था। जिसके बाद अब इस फैसले को टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है।
यह भी पढ़ें: Congress के स्थापना दिवस पर युवा नेता की गोली मारकर हत्या,मौके पर निकले प्राण
गौरतलब है कि ट्रिब्यूनल का आदेश आने के बाद कंपनी की तरफ से यह साफ कहा गया था कि वह इस फैसले के खिलाफ कानूनी मदद लेगी। वहीं फैसले के बाद साइरस मिस्त्री ने कहा था कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि सुशासन और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों के सिद्धांतों की जीत है। बता दें कि NCLAT ने एन चंद्रशेखरन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने के निर्णय को भी अवैध करार दिया था। न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मिस्त्री के खिलाफ रतन टाटा के उठाए गए कदम परेशान करने वाले थे।