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स्थाई तौर पर Himachal से बाहर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं
मंडी। जिला में अब केवल ‘नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) होगा, जो आगामी आदेशों तक हर रोज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने इस बारे जानकारी देते हुए मंडी (Mandi) जिलावासियों से कोरोना से बचाव को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी कोरोना (Corona) का खतरा ना हटा है, ना घटा है, इसलिए संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के लिए सतर्कता व सावधानी बरतना जरूरी है। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में रियायत रहेगी। इस अवधि में सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी हिदायतों का पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियां की जा सकेंगी। वहीं, इस दौरान मंडी जिला से प्रदेश में किसी दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि बाहरी राज्यों से मंडी में प्रवेश के लिए पास जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि यदि मंडी से कोई स्थाई तौर पर हिमाचल (Himachal) से बाहर जाना चाहता हो तो उसे भी पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, यदि बाहरी राज्य जाकर कुछ दिनों में लौटने की योजना हो तो उसे पास बनवाना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का जिला में अक्षरशः पालन किया जाएगा।
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बदल गए हैं क्वारंटाइन के नियम
डीसी ने कहा कि 25 अप्रैल के बाद से बाहरी राज्यों से 12339 लोग जिला में लौटे हैं। इनमें से अब भी 3500 के करीब लोग क्वारंटाइन में हैं। 745 लोग संस्थागत क्वारंटाइन और 2700 लोग होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) में हैं। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला में क्वारंटाइन के नियमों में पहले से बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में संस्थागत क्वारंटाइन में अब उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जो कोरोना संक्रमण से प्रभावित शहरों से आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण जैसे लक्षणों से ग्रसित लोगों को भी संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले अन्य लोगों को अब जरूरत के अनुरूप होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जिन लोगों के पास होम क्वारंटाइन के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है प्रशासन ने उनके लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रहने की व्यवस्था की है। डीसी (DC) ने बताया कि मंडी से बाहरी राज्य जाकर 48 घंटों के भीतर जिला में वापस लौट आने पर लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा।
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अब पूरा परिवार नहीं होगा होम क्वारंटाइन
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोग अब कोरोना से बचाव को लेकर होम क्वारंटाइन के नियमों को ठीक से समझ गए हैं और उनका पालन कर रहे हैं। इसलिए अब जिला में बाहर से आ रहे व्यक्ति के साथ उसके पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन की हिदायत होगी, उसे ही क्वारंटाइन में रहना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तिों के साथ साथ उनके घर में रह रहे सभी सदस्यों को भी 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के आदेश जारी किए थे, जिन्हें अब वापस ले लिया गया है। डीसी ने कहा कि अभी विदेशों से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। उन्हें 7 दिन प्राइवेट क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उनके पास प्रशासन द्वारा चिन्हित होटलों में रहने का विकल्प होगा। उनके सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव (Negative) आने पर शेष 7 दिन के लिए उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा।
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सार्वजनिक परिवहन सेवा बहाल
डीसी ने कहा कि जिला में पहली जून से सार्वजनिक परिवहन सेवा बहाल कर दी गई है। एचआरटीसी (HRTC) की बसें अपने निर्धारित रूटों पर चल रही हैं। लोगों की सुरक्षा व सुविधा को मद्देनजर रखते हुए आगे रूटों व बसों की संख्या बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि धार्मिक स्थलों को आमजनों के लिए खोलने को लेकर जल्द ही प्रदेश का भाषा, कला एव संस्कृति विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसके उपरांत 8 जून या उसके बाद ही ये स्थल आम लोगों के लिए खुलेंगे। होटल (Hotel) और रेस्टोरेंट भी 8 जून के बाद आम लोगों के लिए खोले जा सकेंगे। इसे लेकर पर्यटन विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा।