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राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट छुट्टी के बाद सुनाएगा फैसला
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि छुट्टी के बाद फैसला सुनाया जाएगा। यानी जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे,तब तक राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इंकार किया गया है।
सजा पर रोक लगाने की मांग की है
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरनेम (Modi surname case) से जुड़ी टिप्पणी के बाद एक आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की है। मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर सूरत की कोर्ट (Surat court) ने राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिया था।