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रिटर्न फाइल ना करना अब पड़ेगा महंगा, कटेगा ज्यादा टीडीएस-नई व्यवस्था पहली से होगी लागू
इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न ना फाइल करने वालों के खिलाफ नई व्यवस्था तैयार की है। पहली जुलाई से लागू होने जा रही इस व्यवस्था के तहत जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं,उनका ज्यादा टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। यानी पहली जुलाई से पिछले दो वित्त वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अधिक दर से होगा, जिन पर दो वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रूपए या उससे अधिक कर कटौती बनती है। नई व्यवस्था के तहत टीडीएस काटने वाले और टीसीएस (TCS) संग्रह करने वालों को केवल वित्त वर्ष की शुरूआत में संबंधित इकाई के पैन (PAN)को तैयार की गई नई सुविधा पर जांच करनी होगी।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से कर कटौती/संग्रह को लेकर धारा 206एबी अैर 206सीसीए के क्रियान्वयन को लेकर परिपत्र जारी कर दिया है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा है कि इन दोनों प्रावधानों को लागू करने के लिए टीडीएस काटने या टीसीएस संग्रह करने वालों के लिए खुद को संतुष्ट होने को लेकर इस बारे में अतिरिक्त जांच-परख करना आवश्यक था कि भुगतान प्राप्तकर्ता/संग्रह प्राप्तकर्ता एक निर्दिष्ट व्यक्ति है या नहीं। इसके परिणामस्वरूप इस तरह के कर कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ता था।
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इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने 2021-22 की शुरुआत में विशिष्ट व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली है। यह सूची तैयार करते समय 2018-19 और 2019-20 को पिछले दो संबंधित वर्षों पर गौर किया गया है। इस सूची में उन करदाताओं के नाम हैं जिन्होंने आकलन वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं की है और इन दोनों वर्ष में प्रत्येक में उनका कुल टीडीएस और टीसीएस 50,000 रूपए अथवा इससे ज्यादा रहा है।इनकम टैक्स विभाग ने 2021-22 की शुरुआत में विशिष्ट व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली है।