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अब अनुबंध अवधि की भी पेंशन, हिमाचल सरकार ने जारी किए निर्देश
OPS- Contract Period Pension: हिमाचल में सरकारी कर्मियों से जुड़ा एक अहम फैसला हुआ है। अब अनुबंध अवधि की पेंशन भी मिलेगी।
अनुबंध अवधि (Contract Period) के कारण जिन कर्मचारियों की नियमित दस साल की सेवा पूरी नहीं हुई। उन्हें अब ओपीएस OPS का लाभ मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार ने इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) जारी कर दिया है। इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई थी।
आयुर्वेद विभाग का मामला
सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेद विभाग की शीला देवी केस में एक जजमेंट आयी थी। उसके बाद 10 जून को राज्य सरकार के वित्त विभाग (finance department) की ओर से कार्यालय आदेश जारी किये गए। इस आदेश से अनुबंध अवधि की पेंशन देने की व्यवस्था हो गई है। अब ऐसे कर्मचारी या पेंशनरों को ओल्ड पेंशन मिल जाएगी, जिनकी 10 साल की रेगुलर सर्विस अनुबंध अवधि के कारण पूरी नहीं हुई थी। उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद विभाग से शीला देवी केस में 7 अगस्त 2023 को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को ऐसे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए गिनना होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट से सीधे नियमित हुए हैं। उसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को कुछ शर्तों के साथ लागू किया है।
एनपीएस लेने वालों को नहीं मिलेगी ये पेंशन
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए कार्यालय आदेश में एक अहम शर्त लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि अभी जिन कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन (Old Pension) के बजाय नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के लिए विकल्प दिया है, वे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लिए काउंट करने के पात्र नहीं होंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने 15 मई 2003 से हिमाचल में एनपीएस(NPS) को लागू कर दिया था, जिसे 31 मार्च 2023 को फिर से ओल्ड पेंशन में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसले से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों में खुशी की लहर है।