-
Advertisement
अब घर बैठे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, ये है प्रक्रिया …
क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है? माल गाड़ी, टैक्सी, मैक्सी, बसों आदि के लिए परमिट लेना है, स्टेज कैरिज परमिट चाहिए? फिटनेस प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए? टोकन टैक्स या अन्य टैक्स जमा करवाना है? किसी भी प्रकार के पंजीकरण के लिए आवेदन करना है? तो अब आपको संबंधित कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब काम अब घर बैठे ही ऑनलाइन हो जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश ‘ई-परिवहन’ लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जी हां, अब हिमाचल के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, पॉसिंग, परमिट और आरसी आदि के लिए आपको आरटीओ और एसडीएम ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिमला और कांगड़ा जिला के बाद अब बाकी जिलों में भी ई-परिवहन व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके लिए आरटीओ कार्यालय मुख्यालय को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। अभी तक जुलाई महीने से शिमला और कांगड़ा जिले में ये परियोजनाएं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थीं, जिनमें खामियों को सुधारने के बाद अब पूरे प्रदेश में इस प्रणाली को लागू कर दिया गया है।
हिमाचल पहले ई-विधान करने वाला पहला राज्य बन गया और अब ई-परिवहन व्यवस्था शुरू करके लोगों को बेहतर सुविधाएं देने जा रहा है। इस सेवा के शुरू होने से वाहन पंजीकरण, गाड़ी की पासिंग, परमिट, आरसी और लाइसेंस आदि के कामों के लिए आरटीओ या एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे एक तो काम में पारदर्शिता आएगी दूसरा लोगों के समय और पैसे की भी बचत होगी। ट्रांसपोर्टरों समेत आम व्यक्ति जो संबंधित विभाग की सेवाएं प्राप्त करना चाहता है, वह लोकमित्र केंद्रों से भी लाभ उठा सकता है।
अब आप पूछेंगे कि ये किस तरह करना है तो हम आपको वो भी विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको हिमाचल परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना है जो कि है himachal.nic.in आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से परिवहन विभाग की वेबसाइट आ जाएगी। आपको SCROLL करके थोड़ा सा नीचे आना है यहां पर आपको ई परिवहन व्यवस्था हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा जैसा कि यहां आप देख सकते हैं। इसके साथ ही लाल रंग में आपको CLICK HERE नजर आ रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह लिखा हुआ आएगा SMART TRANSPORT SERVICES. यहां पर आपक जो भी सेवा चाहिए उसका चयन करें। उसके बाद ऑनलाइन ही फॉर्म भरें। उसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें। उसके बाद इसे शुल्क जमा करवाएं। उसके बाद जब आरटीओ, एसडीएम कार्यालयों से अनुमोदन हो जाए तो Digilocker mParivartan apps से अपने दस्तावेज डाउनलोड कर लें। यूं तो हमने आपको डेमो के साथ जानकारी दी है लेकिन फिर भी आपको मन में कोई शंका हो तो आप सुबह दस बजे से पांच बजे तक स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 0177-2654185 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।