-
Advertisement
#Uttarakhand: 6 शहरों में बिकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे, दिवाली पर 2 घंटे जलाने की छूट
देहरादून। देश के अन्य कई राज्यों की तरह ही अब उत्तराखंड (Uttarakhand) में दिवाली पर पटाखा जलाने को लेकर एक सरकार आदेश जारी किया गया है। बतौर रिपोर्ट्स, राज्य सरकार की तरफ से एनजीटी (NGT) के निर्देशों के बाद प्रदेश में पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार राज्य के 06 शहरों में दीपावली में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कई कार्रवाई के की चेतावनी दी गई है।
यह भी पढ़ें: इस #Diwali मंडीवासियों के घरों को रोशन करेंगे गाय के गोबर से बने दीये
उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन शहरों में दिवाली व गुरुपर्व पर रात 8-10 बजे तक और छठ के मौके पर सुबह 6-8 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।
जानें क्या था प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि के मुताबिक, उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर व हल्द्वानी में वायु प्रदूषण के स्तर का आकलन किया जाता है। इन्हीं शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण भी है। हालांकि, यहां वायु प्रदूषण (पीएम-10) सामान्य तौर पर 101 से 200 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच रहता है। इस लिहाज से राज्य के शहर मध्यम श्रेणी में आते हैं। एनजीटी के आदेश में यह भी कहा गया था कि कम प्रदूषण फैलाने वाले (ग्रीन पटाखे) पटाखों की बिक्री व जलाने की अनुमति दी जाएगी।
मध्यम श्रेणी के प्रदूषण के मानक
पीएम-10, 101 से 250 के बीच
पीएम-2.5, 61 से 90 के बीच
यहां आंकड़ा मिला तो पटाखों पर प्रतिबंध
पीएम-10, 251 से 350
पीएम-2.5, 91 से 120
दीपावली पर इस तरह पार होते मानक
वर्ष, पीएम-10 का स्तर
2019, 166 से 385
2018, 249.50 से 337
2017, 218.12 से 333.69
2016, 296.80 से 422.02
2015, 240.00 से 369.90
2014, 166.17 से 273.44