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Mosque In Himachal : मंडी में मस्जिद की दो अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश,30 दिन का मिला वक्त
Order To Demolish Two Illegal Floors Of Mosque In Mandi : हिमाचल प्रदेश के मंडी (Mandi In Himachal Pradesh) में मस्जिद (Mosque) की दो अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी (Order To Demolish Two Illegal Floors) होंगी। नगर निगम आयुक्त (MC Commissioner Court) एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला उस वक्त सुनाया जब हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मंडी के डीसी अपूर्व देवगन (Mandi DC Apurv Devgan) ने कहा कि जेल रोड पर बनी मस्जिद मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। जो अवैध निर्माण हुआ है कुछ इन्होंने खुद हटा दिया है।
पुलिस-प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की
मंडी में तीस साल पुरानी तीन मंजिला यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी दो मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थीं। अब इन्हें तोड़ा जाएगा। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी तब हिंदू संगठन से जुड़े लोग शहर में (Protest) प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि, पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन (Water Cannon) का इस्तेमाल किया। पुलिस (Police) और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ किया।
-पंकज शर्मा