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Palampur निवासी हत्या के दोषी को कुल्लू में आजीवन कारावास- जानिए पूरा मामला
कुल्लू। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार ने कांगड़ा जिला के पुलिस स्टेशन व तहसील पालमपुर (Palampur) के अंतर्गत गांव व डाकघर आइमा (घुग्गर) के सुभाष चंद उर्फ बंटू को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को तीन और वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। मुकद्दमें की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने इस केस की जानकारी देते हुए बताया कि रमेश एक कामगार के तौर पर मृतक अजय के घर में काम करता था और सुभाष चंद भी अजय के घर में ही इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। 28 मई 2015 को लगभग सांय 4 बजे उन तीनों ने अचानक अजय के कहने पर चंडीगढ़ जाने की योजना बनाई और टैक्सी नंबर एचपी 01-डी-1674 से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। इसके उपंरात वे सुबाथु होते हुए सांयकाल लगभग तीन बजे मनाली पहुंचे जहां वे एक होटल (Hotel) में रूके। अगली सुबह लगभग 11 बजे वे सभी मणिकर्ण की ओर रवाना हुए और वहां दोपहर दो बजे पहुंचे। नहाने के बाद वे सभी जंगल की ओर रवाना हुए जो गुरुद्वारे के उपर की ओर है। वहां उन तीनों ने शराब का सेवन किया।
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इसके उपरांत वे सभी उसी टैक्सी में कसोल आए जहां वे एक होटल में रूके। होटल के कमरे में पहुंचने पर मृतक अजय ने सुभाष चंद (आरोपी) को 500 रुपये दिए और शराब की बोतल लाने को कहा। सुभाष चंद ने अजय को बकाया नहीं लौटाया और इस पर उन दोनों में कहा सुनी और छिना-झपटी हुई। रमेश ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उसके मुंह पर भी चोटें आई। इस पर होटल के मालिक ने उन्हें तुरंत कमरा छोड़ने को कहा और अजय ने वापस लौटने को कहा। इसके उपरांत वे तीनों वाहन में बैठे और वापस चल दिए। जैसे ही चालक ने वाहन को स्टार्ट किया, अजय कुमार और सुभाष चंद दोनों ने एक दूसरे को गाली-गलौच शुरू कर दिया। वे बामुश्किल डेढ़ किलोमीटर दूर गए थे अजय कुमार जो वाहन में पीछे सुभाष चंद उर्फ बंटू के साथ बैठा था, जोर से चिलाया कि सुभाष चंद ने उसे चाकू घोंप दिया है। वाहन चालक ने तुरंत गाड़ी रोकी और सुभाष चंद उर्फ बंटू एकदम से गाड़ी से फरार हो गया। अजय कुमार को घायल अवस्था में अस्पताल (Hospital) ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर सुभाष चंद उर्फ बंटू के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया गया। मामले की जांच करने के उपरांत न्यायिक अधिकारी के समक्ष धारा 302 के तहत चालान पेश किया गया। अभियोजन ने 18 गवाहों के बयान लिए और अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के उपरांत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सुभाष चंद उर्फ बंटु को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।