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साढ़े बारह घंटे पहले टली Nirbhaya के दोषियों की ‘मौत’, फिर रद्द हुआ डेथ वारंट
Last Updated on March 2, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya) के दोषियों की फांसी से बचने की एक और तरकीब काम आ गई है। खबर है कि पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने दोषियों के डेथ वारंट पर एक बार फिर रोक लगा दी है। ऐसा तीसरी बार हुआ है, जब दोषियों की फांसी की सजा की तय तारीख टली हो। इससे पहले सोमवार को ही दोषी पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन (Curative petition) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया था। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने दोषियों को करार झटका देते हुए दोषी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए दोषियों का डेथ वॉरंट (Death Warrant) को रद्द करने से इनकार कर दिया।
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अक्षय और पवन ने डेथ वॉरंट पर रोक लगाने की अपील की थी। बता दें, दोषियों को तीन मार्च सुबह 6 बजे फांसी होने वाली थी। दोषी अक्षय के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में 3 मार्च को होने वाली फांसी रुकवाने की मांग की थी। वकील ने यह दलील दी थी कि दया याचिका में पूरे दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण उसकी अर्जी खारिज हो गई थी। ऐसे में उसे दोबारा से दया याचिका दाखिल करने की अनुमति मिले और फांसी की सजा पर रोक लगे। दोषी पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद अब सभी दोषियों के पास कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट पर पवन की दया याचिका खारिज हो जाने के बाद उसे 14 दिन का समय देता है या नहीं। वहीं अभी केंद्र द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 5 मार्च को सुनवाई होनी है। इस याचिका में सभी आरोपियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने की मांग की गई है ।