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J&K में शामिल होंगे 25 लाख नए मतदाता, बाहरी राज्यों के लोग भी डाल सकेंगे वोट
जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार ने एक बड़े फैसले में घोषणा की है। दरअसल, चुनाव आयोग ने कश्मीर से बाहर के लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया है। इनमें कर्मचारी, मजदूर, छात्र या देश के दूसरे राज्यों के वे व्यक्ति शामिल होंगे जो आमतौर पर जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में रह रहे हैं।ये सब लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और जम्मू-कश्मीर के चुनाव में भी वोट कर सकते हैं।
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चुनाव आयुक्त हिरदेश कुमार ने कहा कि बाहरी लोगों को मतदाता के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए अधिवास की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के सशस्त्र बल के जवान जो जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि गैर-स्थानीय लोगों को मतदान के लिए कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में किराए पर रहने वाले भी मतदान कर सकते हैं।
रखी है ये शर्त
मतदाता सूची में शामिल होने की एकमात्र शर्त ये है कि व्यक्ति ने अपने मूल राज्य से अपना मतदाता पंजीकरण रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग की इस फैसले से मतदाता सूची में करीब 20 से 25 लाख नए मतदाता शामिल होंगे।
महबूबा मुफ्ती का बयान
बता दें कि चुनाव आयुक्त के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर की पीडीपी पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव स्थगित कर दिए और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति दे दी। ये बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणामों को प्रभावित करना के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का असरी उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने के लिए जम्मू-कश्मीर पर सख्ती से शासन करना जारी रखना है।
बन रहे नए मतदान केंद्र
जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में नए मतदान केंद्र बन रहे हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 11,370 हो गई है। जम्मू कश्मीर में 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक समरी रिवीजन के दौरान जम्मू कश्मीर में कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां लोग मतदाता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में आधार कार्ड के जरिए जोड़ा जाएगा।