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Punjab: रेस्टोरेंट्स में डाइन-इन सुविधा और मैरिज हॉल खोलने की इजाजत मिली, जानें शर्तें
चंडीगढ़। देश में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के तहत मंगलवार को गृह मंत्रालय के एसओपी (SOP) का पालन करने की शर्त पर रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज हॉल व अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज़ को दोबारा खुलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। रेस्टोरेंट्स व होटल में एक समय में सिर्फ 50 लोग ही बैठ सकेंगे। साथ ही, उन्होंने फंक्शन के लिए बैंक्वेट हॉल खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
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रेस्तरां को रात आठ बजे तक खोला जा सकेगा
रेस्टोरेंट्स 50% क्षमता या 50 अतिथि में से जो भी संख्या कम होगी, उन्हें शाम 8 बजे तक डाइन-इन सर्विस दे सकेगा। मैरिज हॉल में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे। नियमों के मुताबिक, रेस्टोरेंट्स को रात आठ बजे तक खोला जा सकेगा। संचालक को कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि अभी बार को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे पहले सरकार ने सभी धार्मिक स्थल खोलने की भी अनुमति दी थी। धार्मिक स्थल सुबह 5:00 बजे से लेकर शाम 8:00 बजे तक खुल रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 20 लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति है।शॉपिंग मॉल भी खुल चुके हैं। यहां 2 गज की दूरी के नियम का पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि सूबे में अभी तक मॉल्स में बने रेस्टोरेंट और फूड ज्वाइंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं थी, लोगों को होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा मिल रही थी, लेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में अब लोग बैठकर खाना खा सकेंगे।