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महिलाओं को गिरफ्तार करने के बने हैं नियम, तोड़ने पर भरना पड़ता है जुर्माना
अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस कभी भी किसी महिला को शाम के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दरअसल, ये कानून है कि किसी भी महिला को पुलिस सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हालांकि, अगर कोई अपराध गंभीर हो तो पुलिस को महिला की गिरफ्तारी (Arrest) करने से पहले मजिस्ट्रेट को लिखित में गिरफ्तारी का कारण देना पड़ता है।
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गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 46(4) के तहत किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहीं, अगर महिला गंभीर अपराधी हो तो पुलिस (Police) लिखित अनुमति के साथ किसी महिला पुलिसकर्मी की मदद से महिला को गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें कि धारा 160 (1) के तहत पुलिस किसी भी महिला से पूछताछ सिर्फ थाने में या महिला के घर पर ही की जा सकती है। इन दोनों जगहों के अलावा पुलिस महिला को पूछताछ के लिए कहीं भी नहीं बुला सकती है। वहीं, अगर किसी महिला की उम्र 15 साल से कम है तो पुलिस सिर्फ उसके घर जाकर ही बयान दर्ज कर सकती है। ऐसा ना करने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है और जुर्माना लगता है।