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अगर आपको ट्रांसफर करवानी है तो फॉलो होगा ये वाला रूल-हिमाचल में आदेश जारी
हिमाचल की सुख सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब विशेष परिस्थिति में केवल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू( CM Sukhwinder Singh Sukhu)की अनुमति से ही तबादले हो सकेंगे। सरकार की ओर से इस आशय संबंधी नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर दी है और सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी एवं सरकार से संबंद्ध अन्य अधिकारियों को आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सीएम की अनुमति के बिना किसी तरह के तबादले ना किए जाएं। विशेष परिस्थिति में केवल सीएम ही ऐसे आदेश कर पाएंगे। किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और विश्वद्यालय में किसी भी तरह का तबादला या एडजस्टमेंट मंजूर नहीं की जाएगी।
प्रशासनिक आधार और आवश्यक मामलों में भी तबादले होंगे
जिसके तहत दूरदराज, दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में खाली पद भरने, सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुए पदों तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से तबादले होंगे। अनुशासनात्मक, विजिलेंस मामलों, आपराधिक कार्रवाई के बाद भी तबादले किए जा सकेंगे।
सरकार अपना ध्यान विकास कार्य पर केंद्रित करना चाहती है। जाहिर है प्रदेश में अधिकतर तबादले शिक्षा विभाग में 3 साल की अवधि पूरा करने के बाद होते हैं। मौजूदा समय में शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो इसी के मद्देनजर सरकार तबादले नहीं करेगी। अन्य विभागों में भी अनावश्यक रूप से तबादले करने पर कामकाज प्रभावित होता है, जिसके चलते सरकार ने सामान्य तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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