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मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, दो साल की सजा
मोदी सरनेम (Modi Surname) मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कर्नाटक के कोलार (Kolar in Karnataka) में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे? सूरत की सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ नहीं बोला, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।
सूरत वेस्ट से बीजेपी विधायक ने किया था मानहानि का केस
कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने मानहानि का केस (Defamation Case) कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा था। राहुल गांधी को 9 जुलाई 2020 को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था। पिछले महीने पूर्णेश मोदी ने केस में जल्दी फैसला करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सूरत की कोर्ट से तेज सुनवाई का आदेश देते हुए ऊपरी अदालत में सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पिछले एक महीने से सूरत कोर्ट(Surat Court) में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
एयरपोर्ट पर पोस्टरों से हुआ स्वागत
इससे पहले कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी आज सुबह सूरत पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर उनका पोस्टरों के जरिए स्वागत किया। राहुल गांधी जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां उनके स्वागत में शेर-ए-हिन्दुस्तान (Greeted with Posters of Sher-e-Hindustan) के पोस्टरों से स्वागत हुआ। कुछ पोस्टरों पर लिखा था कि कांग्रेस नहीं झुकेगी। कोर्ट पहुंचने के रास्ते में तीन स्थानों पर राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।