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मानहानि मामलाः राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, सजा के खिलाफ खारिज की याचिका
मानहानि मामले में राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) को झटका लगा है। इस मामले में दो साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को सूरत कोर्ट (Surat court) ने गुरुवार को खारिज कर दिया। इसके बाद अब राहुल गांधी हाईकोर्ट (High Court) में अपील करेंगे। मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। उस दौरन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
2019 में राहुल के बयान से जुड़ा है मामला
सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। जाहिर है मानहानि का यह मामला 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है।इस बयान पर गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसके बाद गत 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था और अगले दिन राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी।
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