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रुक सकती है आपकी पेंशन, जल्द निपटा लें ये काम और इस बात का रखें ध्यान
अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को पेंशन लेने के लिए दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पीपीओ नंबर गुम होने पर आपकी पेंशन रुक सकती है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) (Pension Payment Order) (PPO) नंबर एक यूनिक नंबर होता है, जो एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनधारकों को दिया जाता है। पीपीओ नंबर के आधार पर ही पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। वहीं, अगर किसी को अपना पेंशन नंबर याद नहीं है या किसी का पीपीओ नंबर खो गया है तो वह इसे आसानी से दोबारा हासिल कर सकते हैं।
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बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) (Employees Provident Fund Organisation) (EPFO) की तरफ से किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को पीपीओ नंबर जारी किया जाता है। पीपीओ नंबर के बिना किसी भी व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल सकती है। इस पीपीओ नंबर से लाभार्थी अपना सैलरी स्टेटस चेक भी कर सकता है।
ऐसे करें आवेदन
पीपीओ नंबर पाने के लिए सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट https://epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में पेंशनर्स पोर्टल https://mis.epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry/enquiry.jsp के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको नो यूअर पीपीओ नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद यहां अपना बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल भरें, जिसमें हर महीने आपकी पेंशन आती है। आप चाहे तो अपना पीएफ नंबर डालकर भी सर्च कर सकते हैं। फिर सारी डिटेल्स भरने के बाद इसे सब्मिट कर दें। इसके बाद आपको पीपीओ नंबर स्क्रीन पर दिखने लगेगा।
जरूरी है पीपीओ नंबर
बता दें कि पीपीओ (PPO) नंबर 12 अंकों का एक खास नंबर होता है। ये नंबर रेफरेंस की तरह काम करता है। इन नंबर के जरिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है। पेंशनर की पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज होने से एक बैंक की दूसरी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर करना आसान होता है। इसके अलावा पेंशन संबंधित किसी भी तरह के काम व शिकायत के लिए और पेंशन स्टेटस देखने के लिए ईपीएफओ में पीपीओ नंबर देना बेहद जरूरी होता है।