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आइसक्रीम के लिए 10 रुपए अधिक लेने को लेकर Restaurant पर लगा 2 लाख का जुर्माना
मुंबई। देश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई (Mumbai) से एक बड़ा रोचक खबर सामने आई है। यहां स्थित एक रेस्टोरेंट (Restaurant) पर 2014 में एक सब-इंस्पेक्टर भास्कर जाधव से आइसक्रीम (Ice Cream) पैक पर छपे 165 रुपए के एमआरपी से 10 रुपए अधिक लेने के मामले में 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इस मसले पर रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि अतिरिक्त पैसे स्टोर की लागत के तौर पर लिए गए जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने काउंटर से आइसक्रीम ली थी। रेस्टोरेंट की तरफ से शिकायतकर्ता जाधव को भी 15 हजार रुपए दिए जाएंगे।
यहां जानें क्या था पूरा विवाद
सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात भास्कर जाधव ने 2015 में दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत की। शिकायत में जाधव ने कहा कि वह 8 जून 2014 की रात को डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन से घर जा रहे थे। इस दौरान वह रेस्टोरेंट में रुके और परिवार के लिए आइसक्रीम खरीदी। जाधव ने बताया कि उन्हें एक ही कीमत में दो फैमिली पैक मिले हैं, लेकिन 10 रुपए अतिरिक्त चार्ज देखकर वह चौंक गए। शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर ने जिला उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर रेस्टोरेंट में विरोध किया लेकिन वहां किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जाधव ने कहा कि उन्होंने काउंटर से आइसक्रीम खरीदी थी और रेस्टोरेंट में प्रवेश भी नहीं किया था।
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इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रेस्टोरेंट की तरफ से कहा गया था कि आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए 10 रुपए अधिक कीमत वसूली गई थी। अब इस मामले पर फैसला सुनाते हुए जिला मंच ने कहा कि जाधव ने रेस्तरां की किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठाया जैसे कि वेटर से पानी मांगना, फर्नीचर का इस्तेमाल करना, पंखे या एयर कंडीशनर के नीचे खुद को ठंडा करना आदि। चूंकि माउथ फ्रेशनर आमतौर पर बिल के साथ परोसा जाता है। इसलिए, फोरम ने कहा कि एक्स्ट्रा चार्ज करना उचित नहीं था।