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इस दिन से बदल जाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग के नियम, अब ऐसे होगी कार्ड पेमेंट
नए साल पर कार्ड पेमेंट से की जा रही खरीदारी के नियम बदल जाएंगे। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। 1 जनवरी, 2022 से ऑनलाइन शॉपिंग करते समय व्यक्ति को अब कार्ड की पूरी जानकारी देनी होगी या फिर टोकनाइजेशन (tokenization) का विकल्प चुनना होगा। कई बैंकों ने इस विषय पर अपने ग्राहकों को जानकारी भी देना शुरू कर दिया है।
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गौरतलब है कि अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करते समय सिर्फ एक बार कार्ड की जानकारी देनी पड़ती है और फिर सिर्फ सीवीवी (CVV) नंबर डालना होता है। जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) पर ओटीपी आ जाता है, लेकिन 2022 से हर बार खरीदारी करते हुए पूरी जानकारी देनी होगी। यानी बार-बार कार्ड डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। अब यही नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होने जा रहा है। जिसके चलते अब कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करते समय 16 डिजिट का नंबर, कार्ड समाप्ति की तारीख, सीवीवी और ओटीपी को भरना होगा। अगर इसमें से कोई भी जानकारी गलत हुई तो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कार्ड होल्डर को एक कोड अलॉट किया जाएगा, जिसे टोकन कहा जाएगा, जो कि हर कार्ड के लिए अलग होगा। इस टोकन में प्रॉक्सी नंबर (Proxy Number) होगा यानी कार्ड की जानकारी की जगह कोई और नंबर होगा जिसे की मर्चेंट साइट अपने पास सुरक्षित कर लेगी और व्यक्ति को फिर शॉपिंग करते समय सिर्फ सीवीवी (CVV) और ओटीपी (OTP) ही देना होगा।
बता दें कि मार्च 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि मर्चेंट साइट (Merchant Site) कार्ड का डाटा अपने पास नहीं रख सकती है। जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2021 में मसले पर फिर से गाइडलाइन जारी की गई। जिसमें कहा गया कि ग्राहकों को टोकेनाइज का विकल्प दिया जाए। टोकनाइजेशन कार्ड से जुड़ी जानकारी का रिप्लेसमेंट है। अब यही नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होने जा रहा है।