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Himachal Mosque Dispute: अवैध निर्माण तोड़ने की मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से मांगी परमिशन
Sanjauli Mosque Dispute: संजौली मस्जिद (Sanjauli Mosque) तोड़ने के मामले में नया मोड़ आ गया है। एमसी कोर्ट के आदेशों के बावजूद मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने से पहले मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड (Wakf Board)को पत्र लिखकर इसकी अनुमति मांगी है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ (Mohammad Latif, President of Sanjauli Mosque Committee) ने कहा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। इसलिए वक्फ बोर्ड की परमिशन जरूरी है, ताकि कोई व्यक्ति बाद में उन्हें पार्टी ना बनाए। बोर्ड जब भी अनुमति देगा लोगों से पैसे एकत्रित कर मस्ज़िद को तोड़ने का कार्य शुरु किया जायेगा। मस्जिद कमेटी की मांग पर ही बीते पांच अक्टूबर को एमसी कोर्ट (MC Court)ने दो माह के भीतर मस्जिद की ऊपरी अवैध तीन मंजिलें गिराने के आदेश जारी किए थे। अवैध मंजिले गिराने का खर्च भी मस्जिद कमेटी को करना है।
एमसी कोर्ट ने दिए तीन मंजिलें गिराने के आदेश
एमसी कोर्ट की ओर से संजौली मस्जिद की अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। इस संबंध में संजौली मस्जिद कमेटी को आयुक्त कोर्ट के लिखित ऑर्डर बीते कल ही मिले है। इसके बाद मस्जिद कमेटी (Mosque Committee) ने अवैध हिस्से को गिराने से पहले वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा है।
मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को
इसके बाद वक्फ बोर्ड अब अवैध निर्माण (Illegal construction) तोड़ने का फैसला लेगा। वक्फ बोर्ड की ओर से मंजूरी के बाद अगले हफ्ते से मस्जिद को गिराने का काम शुरू हो सकता है। उधर नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है। अगले सुनवाई में मस्जिद की दो मंजिल को लेकर फैसला होगा। हालांकि संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से नगर निगम आयुक्त कोर्ट में 3 मंजिलें गिराने की पेशकश की थी।
संजू चौधरी