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अब एसडीएम -बीडीओ करेंगे BPL परिवार का चयन, नहीं चलेगी पंचायत प्रधान मनमानी
Selection of BPL family: हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत प्रधान बीपीएल सूची (BPL List) तैयार नहीं कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के लिए नियमों में बदलाव किया है, इसके तहत पंचायत प्रधान को बीपीएल परिवारों के चयन (Selection of BPL families)करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं दी गई है, अब बीपीएल परिवारों के चयन करने के लिए केवल एसडीएम और बीडीओ (SDM and BDO)को अधिकृत किया गया है। नए नियमों के मुताबिक 50,000 से कम आय वाले लोग ही बीपीएल में शामिल हो सकते हैं।
खामियों को देखते हुए बनाए नए नियम
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (Panchayati Raj Minister Anirudh Singh)ने कहा कि बीपीएल को लेकर कई बार ऐसी शिकायत आती थी। जिसको देखते हुए आप बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के नियमों में बदलाव (Changes in the rules) किया गया है ताकि पात्र लोग ही बीपीएल में आ सके है। पहले पंचायत में प्रधान ही बीपीएल की सूची तैयार करता था लेकिन देखा जा रहा था कि कोरम पूरा ना होने के बावजूद सूची बनाई जाती थी, इसको देखते हुए नए नियम (New rules) बनाए गए और अब प्रधान के बजाय बीडीओ और एसडीएम को बीपीएल की सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। बीपीएल में शामिल होने के लिए लोग पंचायत में और बीडीओ ऑफिस में भी आवेदन कर सकते हैं।