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UNA जिला में 29 फरवरी से 15 मार्च तक लगी धारा 144, जाने कारण
Last Updated on February 25, 2020 by Deepak
ऊना। डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 3 से 12 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना (Una) में 29 फरवरी से 15 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
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डीसी संदीप कुमार ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अंब और प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर किसी को भी लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब एवं चरण गंगा को भी श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश भी जारी किए गए हैं।