-
Advertisement
31 अक्टूबर तक ITR फाइल कर सकते हैं ये लोग, नहीं देना पड़ेगा कोई जुर्माना
जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके लिए लोगों को एक निर्धारित तारीख दी जाती है। हालांकि, कुछ लोग निर्धारित तारीख तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है। कल यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी। हालांकि, कुछ लोग 31 अक्टूबर तक आईटीआर (ITR) दाखिल कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- रोजाना आते हैं कई सारे Email, इस ट्रिक से होंगे एक बार में डिलीट
बता दें कि जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर 31 जुलाई तक दाखिल नहीं की है तो अब आईटीआर फाइल करने के लिए उन्हें 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। जबकि, कॉर्पोरेट या जिन्हें अपने खातों के ऑडिट करने का आवश्यकता होती है, वे आकलन वर्ष की 31 अक्टूबर की तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को 31 अक्टूबर तक आईटीआर दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
जानकारी के अनुसार, रविवार को रात 10 बजे तक 63.47 लाख रुपए से ज्यादा आईटीआर जमा किए जा चुके थे। दरअसल, विभाग करदाताओं से लगातार ये अनुरोध करता रहा है कि वे विलंब शुल्क के बोझ से बचने के लिए निर्धारित समय के अंदर आईटीआर जमा कर दें। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न की कुल संख्या 5.73 करोड़ के पार जा चुकी है।