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देवता रथ, पालकी और भक्तों के लिए SOP जारी, करना होगा ऐसा
Last Updated on October 5, 2020 by Vishal Rana
मंडी। कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निवारक, एहतियाती और पूर्व-उपाय करने के लिए, भाषा कला और संस्कृति विभाग ने धार्मिक/पूजा स्थलों के लिए एसओपी (SOP) जारी कर रखे हैं। इन्हीं एसओपी के तहत जिला मंडी (Mandi) में देवता रथ/पालकी के लिए अतिरिक्त सलाह आदेश जारी करते हुए डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला मंडी के देवता प्रचलित परंपराओं के अनुसार केवल अपने हरियाण में यात्रा करेंगे। कोई भी देवलु देवता को लेकर वाहनों में यात्रा नहीं करेंगे और ना ही अपने हरियाण से बाहर जाएंगे। एक समय में देवता के साथ 15 बजंतरियों सहित अधिकतम 100 भक्त शामिल हो सकते हैं।
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देवता के साथ चलने वाले सभी व्यक्ति मास्क (Mask) का उपयोग करेंगे और उचित सामाजिक दूरी (Social Distance) बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त, वे समय-समय पर सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, जिस घर में देवता का रथ जाएगा या ठहरेगा, वहां हरियाण का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। देवलु देवता को लेकर ऐसे किसी भी क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे, जहां कोरोना संक्रमण का कोई सक्रिय मामला हो। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि नवरात्र के दौरान पूजा और यज्ञ इत्यादि करते समय, सभी कारकुन मास्क का उपयोग करेंगे और उचित दूरी बनाए रखेंगे। देवता समिति मंदिर परिसर और मंदिर आने वाले सभी भक्तों का सैनिटाइजेशन (Sanitization) सुनिश्चित करेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
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