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हिमाचल: छन्नी बेली के नशा तस्करों की छह करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, अदालत ने दिए आदेश
डमटाल। हिमाचल में नशा तस्करों (Drug Smugglers) की कमर तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति (Properties) को भी जब्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिला के छन्नी बेली गांव में नशे से कमाई गई नशा तस्करों की करोड़ों रुपये की संपत्ति को भी अदालत ने जब्त करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने करीब छह करोड़ 96 लाख 67 हजार 079 रुपये की संपत्ति को जब्त (Seized) करने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही नशा तस्कर के साथ अवैध कारोबार में संलिप्त दो अन्य लोगों की करोड़ों रुपये की संपत्ति को भी कोर्ट ने जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें आरोपितों के घर, गाडिय़ां, होटल, बैंक खाते, जमीन और नशे से बनाई गई अन्य प्रकार की चल व अचल संपत्ति शामिल है।
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बता दें कि थाना डमटाल के तहत गांव छन्नी बेली में नशा तस्कर धर्मेंद्र उर्फ गोबिंदा व उसकी माता राजकुमारी वासी गांव छन्नी बेली को 2020 में दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार (Arrest) किया था। पहले मामले में उनके पास से 259 ग्राम चिट्टा, 1091 नशीले कैप्सूल, 14,50,450 रुपये की भारतीय नकदी व सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए थे। जबकि दूसरे मामले में 302 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना डमटाल में मामला दर्ज किया था।
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दिल्ली में कंपीटेंट अथारिटी की विशेष अदालत
डमटाल (Damtal) थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया ने जांच में धर्मेंद्र उर्फ गोबिंदा, उसकी माता राजकुमारी व उसके दो अन्य साथी शेरानंद व परिवार और मंगत राम व परिवार सभी वासी गांव छन्नी बेली की करोड़ों की चल व अचल संपत्ति को केस के साथ अटैच किया था। सभी आरोपियों की नशे के कारोबार से बनाई गई कुल सात करोड़, 28 लाख, 96 हजार 799 रुपये की संपत्ति को जब्त करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपितों की करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है।
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क्या कहते हैं डीएसपी नूरपुर
डीएसपी नूरपुर (DSP Nurpur) सुरिंद्र शर्मा ने बताया कि नशे से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने का फैसला अदालत ने सुनाया है। कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर जल्द ही संपत्ति को कब्जे में लिया जाएगा।
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