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Himachal: सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला, सुपारी खाकर थूका तो दर्ज होगा मामला
शिमला। धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, सुपारी, गैर तंबाकू उत्पादों को चबाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने (Spitting) वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। इस बाबत आज आदेश जारी कर दिए हैं। इंडियन मेडिकल कॉउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अपील के बाद हिमाचल में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले हिमाचल (Himachal) में गुटखा, खैनी और च्युइंगम बचने व खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते यह फैसला लिया गया है। आदेशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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