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नशा तस्करों की संपत्ति होगी सीज, SSP कांगड़ा ने सूची बनाने के दिए निर्देश
धर्मशाला। हिमाचल में नशा तस्करी (drug traffickers) में संलिप्त आरोपियों ने ना केवल जिला में अलग-अलग स्थानों में बेनामी संपत्तियां अर्जित की हैं, बल्कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 की भी अवेहलना की है। ऐसे लोगों की सूची बनाकर इनकी संपतियां सीज की जाएगी। यह बात शुक्रवार को एसएसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन (SSP Kangra Vimukt Ranjan) ने मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांगड़ा पुलिस (Kangra Police) अब नशा तस्करी में संलिप्त आरोपियों की संपत्ति की जांच करेगी। पिछले माह में पकड़े गए नशे के मामलों की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि इसमें शामिल अधिकतर आरोपी अन्य राज्यों से हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीकों से जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में संपत्ति खरीदी है और अब ये लोग यहां रहकर नशा माफिया बन गए हैं। पुलिस अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग की मदद ले रहा है। ऐसे लोगों की सूची बनाने के लिए डीएसपी नूरपुर व डीएसपी जवाली को आदेश दिए गए हैं।
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एसएसपी विमुक्त रंजन ने कहा कि उपमंडल नूरपुर (Nurpur) के डमटाल व इंदौरा क्षेत्र से पकड़े जा रहे नशे और नशा कारोबारियों से जिला का नाम खराब हो रहा है। नशा माफिया (Drug Mafia) पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष योजना के तहत अपना फोकस मुख्य रूप से पुलिस थाना डमटाल के तहत पड़ने वाले क्षेत्र पर रखा है, जिसका मुख्य कारण कांगड़ा के अधिक प्रवेश द्वार होना है। इन्हीं प्रवेश द्वारों से नशा तस्कर चोरी छुपे अन्य राज्यों से नशा ला रहे हैं। नूरपुर क्षेत्र में पुलिस युवा जवानों को तवज्जो दे रही है। इसी कारण डीएसपी नूरपुर व इंदौरा थाना में युवा आइपीएस स्तर के जवान तैनात किए हैं। डीएसपी नूरपुर व जवाली को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों की सूची बनाएं जो अन्य राज्यों से हैं और यहां अवैध तरीके से उन्होंने संपत्तियां खरीदी हुई हैं और उनके खिलाफ नशा तस्करी के केस भी दर्ज हैं। सूची प्राप्त होने के बाद ऐसे लोगों की संपतियां धारा 118 के तहत सीज कर दी जाएंगी।
कांगड़ा पुलिस के 110 जवान कोरोना पॉजिटिव
वहीं कोरोना महामारी पर उन्होंने कहा कि अब तक कांगड़ा पुलिस के 110 जवान कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए जा चुके हैं। जिसमें एक गृहरक्षक की मौत भी हुई है। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में नियमों से ज्यादा भीड़ जुटाने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पिछले लगभग दो सप्ताह में किसी के खिलाफ एफआइआर (FIR) तो दर्ज नहीं की है, लेकिन 20 चालान कर लगभग एक लाख रुपये जुर्माना किया है। इसके अलावा बिना मास्क घूमने वाले 4904 लोगों के चालान 15 लाख 92 हजार 400 रुपये जुर्माना किया है।
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