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Mandi व सोलन को नगर निगम का दर्जा देने की कवायद के बीच यह अधिसूचना जारी
मंडी। सोलन व मंडी को नगर निगम का दर्जा देने की सुगबुगाहट के बीच राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा मंडी और सोलन नगर परिषद को नगर निगम (Municipal Corporation) में अपग्रेड करने के चलते पुनर्सीमांकन व वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को रोका गया है। आगामी आदेशों तक यह प्रक्रिया रोकी गई है। आयोग की अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिलिमिटेशन व आरक्षण प्रक्रिया को नगर निगम का दर्जा मिलने तक अगले आदेश तक रोका जाए। इस अधिसूचना (Notification) के बाद अब मंडी व सोलन प्रशासन को इस पर अमल करना होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव एसएस राठौर ने बताया कि 19 अगस्त को सरकार ने आयोग को सूचित किया था कि मंडी व सोलन को नगर निगम अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। उनका कहना था कि सरकार ने मंडी व सोलन को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला लिया है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई है। लिहाजा, अधिसूचना केवल डिलिमिटेशन व वार्डों के आरक्षण के मद्देनजर की गई है, क्योंकि यह प्रक्रिया इस समय चल रही है। गौरतलब है कि हाल ही में ऊना में अंब (Amb) को नगर पंचायत का दर्जा ना मिलने पर स्थानीय विधायक ने इस्तीफे की चेतावनी दे डाली थी। इसके बाद तुरंत ही अंब को नगर पंचायत का दर्जा देने की अधिसूचना भी जारी हुई है। बता दें कि हिमाचल में 230 नई पंचायतों को बनाने का भी सैद्धांतिक फैसला हो चुका है, लेकिन इसकी भी अंतिम अधिसूचना भी उपायुक्तों के स्तर पर आपत्तियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही की जाएगी।
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