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Himachal: पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर SOP जारी, 5 लोग कर सकेंगे डोर-टू-डोर प्रचार
शिमला। हिमाचल में राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission ) ने स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर एसओपी (SOP) जारी कर दी है। इसके तहत कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 5 लोगों की टोली ही डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार (Door-to-door election campaign) कर सकेगी। साथ ही नुक्कड़ सभाओं के लिए 50 लोगों की शर्त लगी रहेगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमित व्यक्ति के वोट डालने को लेकर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। चुनाव के लिए चयनित प्रत्येक स्थल व मतदान केंद्र को सैनिटाइज करवाया जाएगा। चुनाव कार्य में तैनात सभी कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हर कर्मचारी को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) का उपयोग करना होगा। ईवीएम की जांच के लिए सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान के समय उचित दूरी को ध्यान रखा जाएगा तथा महिलाए पुरुष एवं दिव्यांग के लिए अलग-अलग लाइन लगेगी। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए संख्या निर्धारित की गई है और कोई भी प्रत्याशी 2 से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
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पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। खंड स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को या उनकी ओर से नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी चुनाव के दौरान कोविड.19 से बचाव के लिए किए गए सभी आवश्यक उपाय देखेंगे कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए सभी तरह की व्यवस्था संबंधित नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन व निर्देशन में की जाएंगी। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए करीब 22 हजार पोलिंग पार्टियां (Polling parties) बनाई हैं। ये पोलिंग पार्टियां अलग-अलग चरणों में सेवाएं देंगी। आयोग के अधिकारियों के अनुसार एक चरण के चुनाव में आठ हजार कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ दो सुरक्षा कर्मी और एक स्वाथ्य कर्मी भी ड्यूटी पर मौजूद रहेगा।
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हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव में प्रदेशभर के करीब 54,33 लाख वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 27,34,154 पुरुष और 26,98,709 महिलाएं मतदाता वोट डालेंगी। हिमाचल में कुल 3615 पंचायतों के 21384 वार्ड सदस्यए पंचायत समिति के 1792 और जिला परिषद के 249 वार्ड सदस्य चुने जाने हैं। कुल 3615 प्रधान और इतने ही उपप्रधानों का चुनाव होना है। प्रदेश चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों के लिए कुल 60 हजार कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतपेटियां और शहरी निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा।
SOP regarding-panchayat-elections