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सुक्खू कैबिनेट: कर्मचारियों को एनपीएस का भी मिलेगी ऑप्शन, देनी होगी सहमति
शिमला। हिमाचल में शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में चौथी कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लेकर भी चर्चा हुई। ओपीएस पर चर्चा के बाद जानकारी देते हुए बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 15 मई 2003 से जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन दी जाएगी। इनको जीपीएफ (GPF) के अंतर्गत भी लाया जाएगा। इसके अलावा पहली अप्रैल 2023 से न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में अंशदान बंद हो जाएगा।
15 मई, 2003 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को मिलेगी ओपीएस
इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी 15 मई 2003 से सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरांत हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस (OPS) पेंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरांत एनपीएस (NPS) में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बंद हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। कैबिनेट ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रुपए एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। सुक्खू कैबिनेट ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।
वन विभाग के अभियान्त्रिकी स्टाफ का युक्तिकरण करने को दी स्वीकृति
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने वन विभाग के अभियान्त्रिकी स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की और इन 26 अभियान्त्रिकी स्टाफ की सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड में समाहित की जाएंगी।
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भरा जाएगा आचार्य का पद
कैबिनेट ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक (Government Medical College Nerchowk,), मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया।
एनएचएफ के तहत होगी 780 आशा वर्करों की भर्ती
सुक्खू सरकार (Sukhu Govt) ने आशा वर्करों की भर्ती (ASHA worker Recruitment) को भी हरी झंडी दे दी है। सुक्खू कैबिनेट (Sukhu Cabinet) ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत 780 आशा वर्करों की नियुक्ति की जाएगी। कैबिनेट ने 780 आशा वर्कर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा सेवा प्रदाता (फेसिलिटेटर) रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
स्कूली वर्दी के लिए प्रति छात्र मिलेंगे 600 रुपए
सुक्खू कैबिनेट ने स्कूलों में वर्दी देने पर भी बड़ा फैसला करते हुए निर्णय लिया है कि अब सरकारी स्कूलों (Govt School Student) में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों को वर्दी के स्थान पर पैसे दिए जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एस एसटी और बीपीएल परिवारों के बच्चों को प्रति वर्ष 600 रुपए प्रति छात्र वर्दी (School Uniform) के लिए दिए जाएंगे। यह राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों अथवा उनकी माता के नाम हस्तांतरित की जाएगी और इससे राज्य के लगभग 3.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लेकर भी चर्चा हुई है।