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Supreme Court: एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री के तबादला आदेशों पर सुप्रीम रोक
Shalini Agnihotri: शिमला। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री (Shalini Agnihotri) का तबादला करने से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी है। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को उनका तबादला करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को शालिनी अग्निहोत्री के खिलाफ पारित किए आदेशों पर रोक लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की है।
शालिनी अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
हाईकोर्ट द्वारा अग्निहोत्री का तबादला (Transfer) करने से जुड़े आदेशों को शालिनी अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।
कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही का आरोप
कारोबारी निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा (SP Kangra) पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने मामले की जांच निष्पक्षता से करवाने की बात कहते हुए पुलिस के दोनों आलाधिकारियों का तबादला आदेश जारी करने के आदेश दिए थे। इसके पश्चात डीजीपी कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया था। अब शालिनी अग्निहोत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर रोक संबंधी अंतरिम राहत पाई है।