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PM मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, फिरोजपुर SSP थे जिम्मेदार
पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी अवनील हंस को घटना का जिम्मेदार माना है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि एसएसपी अवनील हंस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए।
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की पूरी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त बल होने और पीएम मोदी के काफिले के रास्ते गुजरने की जानकारी दो घंटे पहले मिलने के बावजूद एसएसपी अवनीत हंस अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे।
वहीं, बीते दिन पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। बता दें कि एपेक्स कोर्ट ने जनवरी में घटना में आपराधिक साजिश का एंगल और पंजाब पुलिस की भूमिका जांचने के लिए समिति गठित की थी। इस समिति की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा द्वारा की जा रही थी।
ये था मामला
गौरतलब है कि इसी साल 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब (Punjab) के दौरे पर थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया, जिस कारण उन्हें हुसैनीवाला से 30 किमी दूर 20 मिनट तक फंसे रहना पड़ा था। इसके बाद पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और वापस लौट गए। इस घटना के बाद सियासी बवाल भी जमकर हुआ। वहीं, पीएम की सुरक्षा चूक के मामले को लेकर गृह मंत्री की तरफ से तीन सदस्यीय समिति भी गठित की गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दस्तावेज कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए थे।