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सुप्रीम आदेश-पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा खारिज
Last Updated on June 3, 2021 by
वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ (Senior Journalist Vinod Dua) के खिलाफ हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में दर्ज देशद्रोह का मुकदमा खारिज करने का आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दुआ का कहना था कि यूट्यूब चैनल (YouTube channel) में केंद्र की आलोचना के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि,सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाने से पहले ये मांग ठुकरा दी कि अनुभवी पत्रकारों पर देशद्रोह का केस (Sedition Case) दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट जज वाली कमेटी से मंजूरी लेनी चाहिए। दुआ के खिलाफ कुमारसेन थाने (Kumarsen police station) में उनके यूटयूब कार्यक्रम के संबंध में बीजेपी नेता श्याम (BJP leader Shyam) ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। श्याम ने दुआ पर अपने शो में पीएम नरेंद्र मोदी पर वोट की खातिर मौत और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे।
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जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने पिछले वर्ष छह अक्तूबर को दुआ,हिमाचल प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस (Himachal Pradesh Police) द्वारा पूछे जा रहे किसी भी पूरक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इससे पहले बीते वर्ष 14 जून को सुनवाई करते हुए विनोद दुआ को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान (Granting Protection) करते हुए चल रही जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया था।