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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से आवारा कुत्ते हटाएं, जहां से पकड़ें वहीं न छोड़ें
Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं। आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाएं। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश दो हफ्तों के अंदर जिला अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों सहित सभी सरकारी संस्थानों की पहचान करें. यह सुनिश्चित करें कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसरों को जरूरत के मुताबिक चारदीवारी लगाकर सुरक्षित किया जाए।
अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। 3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। कहा था कि कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एफआईआऱ भी होगी।
पंकज शर्मा
