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सभी पात्र पेंशनरों का बकाया 15 मार्च तक चुकता करें केंद्र सरकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के बकाए के भुगतान के लिए केंद्र सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सशस्त्र बलों के पेंशनरों को सभी बकाया राशि का भुगतान तेजी से किया जाए और आगे कोई देरी ना हो।
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शीर्ष अदालत ने पूर्व सैनिकों के संघ को एक आवेदन दायर करने की भी स्वतंत्रता दी, अगर वे ओआरओपी के बकाए के भुगतान पर केंद्र की किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट महसूस करते हैं। केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) द्वारा सारणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब तालिकाओं को अंतिम मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है।
वेंकटरमणि ने कहा कि 15 मार्च तक सशस्त्र बलों के 25 लाख पेंशनभोगियों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पिछले महीने, सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनरों को ओआरओपी योजना के बकाया भुगतान के लिए 15 मार्च, 2023 तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।