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बागियों को स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, विस स्पीकर, सचिव को नोटिस
Himachal: नई दिल्ली: हिमाचल के छह बागियों (Six rebels)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आज भी राहत नहीं मिली है। छह बागी विधायकों की स्टे देने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव( Vidhansabha by-election) का प्रोसेस शुरू करने पर रोक लगा दी है। इस बीच कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सचिव (Himachal vidhansabha Speaker and Secretary) को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को तय हुई है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नामांकन दाखिल करने की तारीख से पहले फैसला किया जाएगा, इस मामले में प्रतिवादी विधानसभा अध्यक्ष और अन्य को नोटिस भेजा गया। .
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश की इन 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 7 मई से कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि इन सीटों पर मतदान 1 जून को निर्धारित किया गया है। अदालत ने बागियों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया और सदन की कार्यवाही में मतदान करने या भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया।छह बागियों का पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने की। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया और अन्य की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुनवाई में शामिल हुए।