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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को 25 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में नागालिग से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी तांत्रिक को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 15 सितंबर 2020 को जोगिंद्रनगर पुलिस को एक सरकारी अस्पताल से दूरभाष से सूचना मिली कि एक नाबालिग (Minor) अपनी मां के साथ स्वास्थ्य परीक्षण करने आई थी जो कि परीक्षण के दौरान गर्भवती पाई गई है। पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि उसके सिर में दर्द रहता था। जिसके चलते उसके माता पिता उसे एक तांत्रिक (Tantrik) के पास ले गई।
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तांत्रिक ने जादू टोने की शिकायत (Complaint) बताई। जिस कारण से पीड़ित अक्सर तांत्रिक के पास जाती रहती थी, लेकिन मार्च 9 को पीड़िता जब तांत्रिक के पास गई तो तांत्रिक ने पूजा के कमरे में सामान रखवाकर पीड़िता को दुसरे कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने जब उसका विरोध किया तो तांत्रिक ने उसे जान से मारने की धमकी के साथ पूरे परिवार पर जादू टोना करने की भी धमकी दी। जिसके बाद तांत्रिक ने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया। डर के कारण पीड़िता ने यह बात अपने घर में नहीं बताई। पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर तांत्रिक के खिलाफ थाना जोगिन्द्रनगरए जिला मंडी मामला दर्ज हुआ और फिर कोर्ट में पहुंचा। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (3) के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 जुर्माने की सजा, धारा 506 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5,000 जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 से 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।
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चरस रखने के अपराध में दोषी को 11 वर्ष का कठोर कारावास
विशेष न्यायाधीश.1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 10 जून 2021 को पुलिस ने जालपा माता मंदिर के पास एक व्यक्ति को 1 किलो 126 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शेष राम निवासी गाँव लंका बेकर जिला कुल्लू बताया थास उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ था।
मामले में कोर्ट में 12 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई गई थी। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को से 1 किलो 126 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 11 वर्ष के कठोर कारावास और 1,10,000 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे 2 साल के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है।