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High Court ने BBN में कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने के मामले में दिए यह आदेश
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ (BBN) औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट यूनियनों द्वारा कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने व मनमानी करने के आरोपों से जुड़े मामलों में डीसी सोलन (DC Solan) व एसपी बीबीएन को 23 फरवरी तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दायर करने के आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले पर पिछली सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर (Private Truck Operator) यूनियनें “बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन” के सदस्यों की बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्र में यातायात गतिविधियों में कोई बाधा उत्पन्न ना करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त औद्योगिक एसोसिएशन को अपने उत्पाद अथवा कच्चा माल राज्य के भीतर या बाहर ले जाने के लिए यातायात के इंतजाम खुद करने की स्वतंत्रता होगी और कोई उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा।
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इसके पश्चात सरकार की ओर से बताया गया था कि कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना की जा रही है और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुंडा टैक्स व स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों द्वारा ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) कर अवैध वसूली ना रोक पाने के लिए सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट का कहना था कि या तो सरकार अदालत के पूर्व में दिए आदेशों पर अमल नहीं करना चाहती या बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। कोर्ट ने कहा था कि कई बार हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक ऑपरेटर यूनियनों द्वारा अवैध गुंडा टैक्स व ब्लैकमेलिंग रोकने के आदेश जारी किए हुए हैं परंतु उन पर अमल नहीं हो रहा है। मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।