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पंचायती राज चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 22 दिसंबर को अगली सुनवाई
Panchayat Raj Elections: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब तलब किया है और 21 दिसंबर तक अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पंचायती राज चुनावों की समय सीमा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है।
सरकार ने 21 दिसम्बर तक जवाब मांगा
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की मंशा चुनाव समय पर करवाने की नहीं है और इस संबंध में सरकार ने कोई अधिसूचना तक जारी नहीं की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है, जिससे पंचायत प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। याचिकाकर्ता के वकील मनदीप चंदेल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 21 दिसम्बर तक जवाब मांगा है।
महाधिवक्ता ने कोर्ट में पक्ष रखा
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हालांकि हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता ने 21जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का कोर्ट में पक्ष रखा है। फिलहाल मामले की
अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
संजू चौधरी
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