-
Advertisement
दिव्यांग छात्रों से ना वसूलें फीस और फंड, शिक्षा विभाग के स्कूलों को सख्त निर्देश
Education Department Directions : शिमला। प्रदेश शिक्षा विभाग ने दिव्यांग छात्रों (Divyang Students) को बड़ी राहत दी है। अब इन छात्रों से स्कूलों में फीस (School Fees) और किसी भी तरह का फंड वसूल नहीं किया जा सकेगा। दरअसल, दिव्यांग के अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) के तहत स्कूलों में बच्चों से फीस न लेने का प्रावधान है लेकिन अभी तक इस प्रावधान के विपरीत कुछ स्कूल बच्चों से फीस वसूल कर रहे हैं।
दिव्यांगों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार
आपको बता दें, सरकार की तरफ से विशेष बच्चे जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं, उन्हें 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ऐसे में इन छात्रों से किसी भी तरह की फीस वसूलने पर मनाही है। अब इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में, 12वीं कक्षा तक 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता (Divyang Students) वाले विशेष छात्रों से किसी भी तरह का कोई शुल्क (Fees) नहीं लिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) निदेशक ने सभी स्कूलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। वहीं, सभी स्कूलों को इस मामले में एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में बताना होगा कि उनके पास कितने दिव्यांग छात्र (Divyang Students) हैं और कितने दिव्यांग छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। वहीं आदेश न मानने वाले स्कूलों से सख्ती से निपटा जाएगा।
-संजू