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दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी मंजूरी
Delhi Green Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए इजाजत दी है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली- एनसीआऱ में 18 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखे चलाने की परमिशन होगी। कोर्ट ने कहा कि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे
ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शर्ते
- गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे क्यूआर कोड कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
- एनसीआर क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों से कोई भी पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी।
- अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करेंगे और इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।
- जल का नमूना भी लिया जाएगा।
पंकज शर्मा
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